अंबिकापुर , फरवरी 11 -- छत्तीसगढ़ विधानसभा केसत्र के मद्देनजर सरगुजा जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।

कलेक्टर सरगुजा द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा सत्र के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय अथवा मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह निर्णय सत्र के सुचारू संचालन और आवश्यक सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के उद्देश्य से लिया गया है। शासन को किसी भी स्तर पर अवकाश के कारण कार्यालयी कामकाज प्रभावित नहीं होना है।

हालांकि, पूर्णतः अपरिहार्य स्थितियों में अवकाश की अनुमति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अति आवश्यक कार्य या अनिवार्य कारणों से मुख्यालय छोड़ने की दशा में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अपने विभागीय कार्यालय प्रमुख से लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। वहीं जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बिना कलेक्टर सरगुजा की लिखित अनुमति के अवकाश ग्रहण नहीं कर सकेंगे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने या अवकाश पर रहने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा सत्र के दृष्टिगत प्रशासनिक तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे सत्र अवधि में कार्यालयों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का प्रतिबंध प्रत्येक विधानसभा सत्र के दौरान शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता बनाए रखने के लिए लगाया जाता है।

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