पटना , दिसंबर 20 -- टना उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार ने शनिवार को बताया कि आगामी वर्ष 2026 में राज्यभर में चार बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह निबंधक के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 को लगेगी, दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मई 2026 को , तीसरी 12 सितंबर 2026 को और अंतिम तथा चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत की बैठक 12 दिसंबर 2026 को लगेगी ।
जारी पत्र के अनुसार राज्य के सभी विधिक सेवा प्राधिकार को यह सूचना देते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों के निपटारे के लिए मुकदमों की पहचान और निबंधन प्रारंभ करने को कहा गया है।
लोक अदालत में बैंक , श्रम विभाग, बीमा, वाहन दुर्घटना दावा, बिजली विभाग, संधि योग्य आपराधिक मामलों, वैवाहिक तथा दीवानी मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। अदालत में लंबित मुकदमों के अलावा वैसे मामलों का भी निपटारा लोक अदालत में किया जाता है जिनमें अभी मुकदमे अदालत में दाखिल नहीं हुए हैं। ऐसे मामलों में ज्यादातर बैंक ऋण और दीवानी विवाद से संबंधित मामले होते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय को निशुल्क पहुंचाना है।
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