नैनीताल , मार्च 10 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्कशाप अनुदेशक पद पर सफल उम्मीदवार चंदन सिंह को राहत देते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) को उसकी नियुक्ति संबंधी सिफारिश करने के निर्देश दे दिये हैं।
मामला वर्ष 2023 से जुड़ा है। यूकेएसएसएससी की ओर से प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत वर्कशाला अनुदेशक के पांच पदों को भरने के लिये लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद दस्तावेजों के मूल्याकंन के दौरान प्रतिवादी चंदन सिंह समेत पांच उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया।
असफल उम्मीदवारों में से एक अनिल कुमार की ओर से चंदन के चयन को चुनौती दी गयी। इस मामले में विगत 27 मार्च को उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में अंतिम सुनवाई हुई। आदेश की प्रति आज मिली।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रतिवादी का चयन गलत हुआ है जबकि यूकेएसएससी की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता इस प्रतियोगिता के लिये अर्ह नहीं पाया गया है। प्रतिवादी की ओर से कहा गया कि उसे परीक्षा में 84.75 प्रतिशत अंक जबकि याचिकाकर्ता को 81.25 प्रतिशत अंक हासिल हुए हैं। यही नहीं याचिकाकर्ता के पास उचित अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं है।
अंत में अदालत ने पाया कि आयोग की ओर से प्रतिवादी के चयन में कोई गलती नहीं की गयी है। इसलिये अदालत ने मामले में किसी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और आयोग को प्रतिवादी चंदन सिंह के चयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये।
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