मुरैना , मार्च 23 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर नगर निगम के उपायुक्त संजय कुमार जैन पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने अर्थदंड लगाया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार उपायुक्त द्वारा चार आवेदकों को निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 07(3) के अंतर्गत कुल 1500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
बताया गया है कि एक आवेदक को 500 रुपए, दूसरे को 250 रुपए, तीसरे को 500 रुपए और चौथे को 250 रुपए की राशि विलंब से सेवा उपलब्ध कराने के कारण स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित आवेदकों को भुगतान की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित राशि शीघ्र आहरित कर 30 दिवस के भीतर हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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