ललितपुर , मार्च 24 -- उत्तर प्रदेश में ललितपुर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 20 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पास्को एक्ट के न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने मंगलवार को यह सजा सुनायी। शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि कोतवाली तालबेहट अंतर्गत समीपवर्ती एक ग्राम के मजरा में विगत 27 अक्टूबर 2020 की दोपहर एक 16 वर्षीय बालिका कपड़ों पर प्रेस कराने के लिये ग्राम की दुकान पर गई हुई थी कि गांव के सोन सिंह उर्फ हल्के ने बालिका का अपहरण कर लिया।
कुछ दिन बाद पुलिस ने बालिका एवं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पूंछतांछ में बालिका ने उसके साथ सुष्कर्म करने का आरोप लगाया था जिसके बाद आरोपी को संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट तैयार कर न्यायालय को सौप दी थी। आज हुई निर्णायक सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाहों, साक्ष्यों एवं चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने आरोपी को बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी पाया व मुल्जिम सोन सिंह को दुष्कर्म की धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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