लखनऊ , दिसंबर 02 -- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मंगलवार लखनऊ के प्रमुख मॉल्स में चल रहे फूड आउटलेट्स पर छापेमारी की। इस दौरान शहर के सभी प्रतिष्ठित मॉल्स में शामिल लुलु मॉल, फीनिक्स पलासियो, वेव मॉल, सहारा गणपति मॉल एवं अन्य व्यावसायिक परिसरों के फूड कोर्ट्स का व्यापक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान लुलु मॉल के केएफसी और डंकर द चाप को निरीक्षण के दौरान पाए गए गंभीर उल्लंघनों पर तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया। अभियान में कुल 63 निरीक्षण किए गए, जिनमें से 58 नमूने एकत्रित किए गए। विभिन्न आउटलेट्स में पाई गई अनियमितताओं को देखते हुए 34 सुधार सूचनायें जारी की गईं। एफएसडीए द्वारा जारी विवरण के अनुसार फूड हैंडलिंग, स्टोरेज, व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के तापमान प्रबंधन, इन्वेंट्री, हाइजीनिक कंडिशन और लाइसेंस की वैधता को प्रमुख आधार बनाकर जांच की गई।

लुलु मॉल के केएफसी और डंकर द चाप को बंद करने के पीछे रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि इन प्रतिष्ठानों में बिना अनुमत लाइसेंस संचालन, अप्रमाणित कच्चे माल का उपयोग, खाद्य पदार्थों के अनुचित स्टोरेज और मानकों के उल्लंघन जैसी गंभीर खामियाँ मिली। जिस पर विभाग की तरफ से इन संस्थानों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इसके अलावा फीनिक्स पलासियो, वेव मॉल, सहारा गणपति मॉल और अन्य मॉल्स के फूड कोर्ट्स में स्थित कई प्रतिष्ठानों पर सुधार हेतु नोटिस जारी किए गए। इन प्रतिष्ठानों में बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, बार्बेक्यू नेशन, केएफसी, बीयर कैफे, चायोस, बास्किन रॉबिन्स, लखनऊ बिरयानी हाउस, मंच, डोमिनोज़, कॉफी डे, गोला सिज़लर समेत अन्य आउटलेट शामिल रहे। अधिकांश मामलों में व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई क्षेत्रों की सफाई, कच्चे माल के उचित रिकॉर्ड, तापमान नियंत्रण, और खाद्य पैकेजिंग मानकों के उल्लंघन जैसी खामियाँ मिलीं।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा पोर्टल पर लाइसेंस अपडेट नहीं करने और बिना अनुमति लाइसेंस संचालन करने जैसी अनियमितताओं को भी गंभीरता से लिया गया है।

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