लखनऊ , अप्रैल 02 -- लखनऊ के बीकेटी इलाके में गुरुवार तड़के प्रशासन ने ग्राम सभा की जमीन पर बनी एक मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की है। एडीएम और एसडीएम के नेतृत्व में टीम सुबह करीब 4 बजे मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल व पीएसी की मौजूदगी में बुलडोजर से कुछ ही घंटों में ढांचे को गिरा दिया। पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे।

प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में की गई। संबंधित मस्जिद बीकेटी के अस्ति गांव में स्थित थी, जो सरकारी अभिलेखों के अनुसार ग्राम सभा की भूमि पर बनी हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि इसका निर्माण नियमों के विपरीत किया गया था।

मामले की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी, जब प्रशासन ने तहसीलदार कोर्ट में याचिका दाखिल की। वर्ष 2025 में तहसीलदार कोर्ट ने मस्जिद हटाने का आदेश दिया था। हालांकि संबंधित पक्ष ने इस आदेश को एडीएम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2026 को सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए मस्जिद हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने पहले लगाए गए जुर्माने को निरस्त कर दिया था।

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