सासाराम , फरवरी 18 -- बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में बुधवार को तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला न्यायाधीश (चतुर्थ) अनिल कुमार की अदालत ने सासाराम नगर थाना क्षेत्र के तकिया मुहल्ला में छह साल पूर्व हुए रोहित राज हत्याकांड मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी तीन अभियुक्त कैलाश खटीक उर्फ कैलाश सोनकर, जितेंद्र खटीक उर्फ जितेंद्र सोनकर आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना 06 सितंबर 2019 को हुयी थी। रोहित राज उर्फ रामू सुबह अपने घर तकिया, सासाराम से तकिया हाई स्कूल फील्ड में इन तीन अभियुक्तों से मिलने की बात कह कर निकला था। रात में घर नहीं लौटने पर रोहित राज के पिता काशी प्रसाद अपने भाई बनारसी प्रसाद को लेकर उसे खोजने तकिया हाई स्कूल फील्ड पर गये। जहां दुर्गा पंडाल बना रहे मजदूरों से उन्हें पता लगा कि इन अभियुक्तों के साथ रोहित का विवाद हो गया था और वे लोग उसे जबरन मोटरसाइकिल पर उसे बिठा कर मेन रोड की ओर चले गए थे। रात काफी ढूंढने के बाद जब परिजनों को रोहित का पता नहीं चला तब उन्होंने स्थानीय नगर थाना को सूचना दी थी। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली कि चितौली नहर के पास रोहित राज का शव नहर में पड़ा हुआ है।घटना का कारण अभियुक्त एवं मृतक के परिवार के बीच पूर्व का जमीनी विवाद था।

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