पटना , फरवरी 13 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिश्वत लेने के जुर्म में एक दंपति को दो-दो वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

सीबीआई की अदालत संख्या एक के न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पंजाब नेशनल बैंक की पटना स्थित दुल्हन बाजार शाखा के पूर्व प्रबंधक भोला चौधरी और उसकी पत्नी दमयंती देवी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के अनुसार दोषी बैंक प्रबंधक ने एक स्थानीय व्यक्ति से उसका किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के एवज में 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। ब्यूरो के अधिकारियों ने 01 सितंबर 2011 को बैंक प्रबंधक की पत्नी दमयंती देवी शिकायतकर्ता से उसका किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के एवज में 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ की गिरफ़्तार किया था। सीबीआई ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए 17 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।

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