पटना , नवंबर 18 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में मंगलवार को एक उप सरपंच को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार के नालंदा जिला स्थित पचौरी पंचायत के उप सरपंच गणेश साव को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय भानू ने बताया कि निगरानी के अधिकारियों ने दोषी को बिहारशरीफ में 22 जनवरी 2011 को एक महिला न्याय मित्र का चेक हस्ताक्षर करने के एवज में तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में नौ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।
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