कोटा , मार्च 17 -- राजस्थान में कोटा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन पटवारी और तत्कालीन कानूनगो को मंगलवार को दोषी करार देते हुए तीन- तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त तत्कालीन पटवारी मांगीलाल नागर और तत्कालीन कानूनगो जगन्नाथ वर्मा को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उन पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार अभियुक्तों को तीन मार्च 2010 को दो हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।

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