सुलतानपुर , अक्तूबर 14 -- उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश राकेश ने 2013 के एक मामले में उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका को निरस्त कर दिया है।
न्यायालयीय सूत्रों के अनुसार मामला अक्टूबर 2013 का है। आरोप है कि इंदौर में एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए मुस्लिम युवकों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान को लेकर अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इस मामले में परिवादी मोहम्मद अनवर के साथ राजा राम उपाध्याय और विशाल बरनवाल ने भी गवाही दी थी।
स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 30 जनवरी को इस परिवाद को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मोहम्मद अनवर ने जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश राकेश ने निगरानी याचिका को निरस्त करने का आदेश दिया।
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