सुलतानपुर , मई 02 -- उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आवाज का नमूना (वॉइस सैंपल) लेने संबंधी याचिका शनिवार को खारिज कर दी। वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन देकर राहुल गांधी की आवाज का मिलान केस डायरी में उपलब्ध सीडी से कराने तथा उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस अर्जी को निरस्त कर दिया।
अधिवक्ता पांडेय ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे। मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में एक बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस प्रकरण में राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें दो मुचलकों पर जमानत दी गई थी।
राहुल गांधी ने 26 जुलाई 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया था और स्वयं को निर्दोष बताते हुए मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसके बाद न्यायालय ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
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