रायसेन , अप्रैल 30 -- मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज स्थित प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने चर्चित बम्हौरी हत्याकांड में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 302/149 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही धारा 148 सहित अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार 19 दिसंबर 2023 की रात करीब 8 बजे फरियादी संदीप केवट अपने मामा लेखराम केवट के खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि आरोपीगण लेखराम केवट के साथ मारपीट कर रहे थे। आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर लात-घूंसों और डंडों से पीटा। बीच-बचाव करने पहुंचे फरियादी और उसके नाना रामचरण के साथ भी मारपीट की गई।
गंभीर रूप से घायल लेखराम को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। न्यायालय ने रघुवीर केवट, धर्मेंद्र केवट, महेंद्र केवट, प्रहलाद केवट, गोपाल केवट, धनीराम केवट एवं शोभराम केवट को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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