रायपुर , फरवरी 05 -- छत्तीसगढ के रायपुर मध्य क्षेत्र (सेंट्रल जोन) पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने गुरुवार को सी-4 सभा कक्ष में क्षेत्र के होटल, बार एवं क्लब संचालकों की बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था की जानकारी देना तथा होटल, बार एवं क्लबों के संचालन से संबंधित शासन द्वारा निर्धारित नियम-शर्तों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करना था।

बैठक के दौरान डीसीपी ने संचालकों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की शर्तों, निर्धारित समय सीमा एवं संचालन संबंधी सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के उपयोग एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में होटल में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर पुलिस को उपलब्ध कराने, महिला ग्राहकों एवं स्टाफ की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने, परिसरों में पर्याप्त संख्या में कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा प्रवेश-निकास स्थलों पर सतत निगरानी रखने पर जोर दिया गया।

इसके साथ ही होटल, बार एवं क्लब परिसरों में किसी भी प्रकार के हथियार के साथ प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, सुरक्षा जांच व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा नियम उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में समस्त स्टाफ का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

डीसीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने में होटल, बार एवं क्लब जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमों के उल्लंघन या लापरवाही की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, पुलिस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन पर विशेष बल दिया गया।

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