रामनगर , जनवरी 19 -- उत्तराखंड के रामनगर में एक पीड़ित पिता ने 30 मई 2025 को रामनगर कोतवाली में एक लिखित सूचना दी गई थी कि आरोपी अजय उर्फ बक्खु, निवासी शील गांव, राजस्थान ने उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया है। इस शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय में मुकदमा एफआईआर संख्या 190/25, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत आरोपी अजय के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग की शीघ्र बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके क्रम में क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

लगातार सुरागरसी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने दिनांक 18 जनवरी 2026 को राजस्थान के जिला खैरथल-तिजारा के अंतर्गत थाना मुड़ावर क्षेत्र से आरोपी अजय पुत्र बक्खू, निवासी सील गांव बखतावर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अपह्रत नाबालिग किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया है।

पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि बरामद की गई नाबालिग को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत संरक्षण में लिया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक गणेश जोशी, कांस्टेबल विनीत चौहान तथा महिला कांस्टेबल भारती शामिल रहीं। पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।

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