नैनीताल , नवंबर 06 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर मांस प्रकरण विवाद में रसूखदार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले में नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डाॅ. मंजूनाथ टीसी को सोमवार को अदालत में तलब किया है।
पीड़ित चालक की पत्नी नूरजहां और अन्य की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ये निर्देश जारी किए।
याचिकाकर्ता नूरजहां की ओर से कहा गया कि पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वह खुला घूम रहा है।
दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि 31 लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें से आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। जांच जारी है।
सरकार की ओर से कहा गया कि वह अगली तिथि पर प्रगति रिपोर्ट पेश कर देगी।
खंडपीठ इससे संतुष्ट नजर नहीं आयी और इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नैनीताल को सोमवार को अदालत में पेश होने के निर्देश दे दिए। मामले के अनुसार विगत 23 अक्टूबर को कथित रूप से गाय के मांस के परिवहन के शक में भीड़ ने रामनगर के छोई में एक पिकअप वाहन को रोक कर उस पर हमला कर दिया और चालक नासिर की पिटाई कर दी। पीड़ित की पत्नी नूरजहां ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्य आरोपी मदन जोशी सोशल मीडिया पर इस प्रकरण को लेकर मुखर है।
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