जयपुर , फरवरी 24 -- राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में सभी पात्र आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।

श्री गोदारा प्रश्नकाल में विधायक रामस्वरूप लाम्बा के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सीलिंग सीमा चार करोड़ 46 लाख 61 हजार 960 निर्धारित की गयी है। इस सीमा के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने के लिए कार्यवाही जारी है।

इससे पहले श्री लाम्बा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवीन अथवा वंचित पात्र एवं जरूरतमन्द परिवार, व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला गया है। तत्पश्चात् विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में गत 12 फऱवरी तक ब्लॉक एवं नगरपालिका में कुल 3457 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 2437 आवेदन स्वीकार किए गये तथा 137 आवेदन निरस्त किए गये।

श्री गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए निर्धारित मापदण्ड 'राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-प्रथम' में निष्कासन मानदण्डों के अन्तर्गत होने एवं समावेशन श्रेणी के दस्तावेजों के अभाव में आवेदन निरस्त किये गये।

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