नयी दिल्ली , अप्रैल 07 -- चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंट की उपस्थित संबंधी उसके दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं है और मीडिया में ऐसे किसी निर्देश के बारे में फैलाये जा रहे संदेश निराधार हैं।
आयोग ने मंगलवार सायं जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उसकी जानकारी में आया है कि मीडिया का एक वर्ग किस तरह के संदेश फैला रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के संतों को मतदान के दिन मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
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