शिलांग , फरवरी 02 -- मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिला प्रशासन ने वैध कानूनी दस्तावेजों के बिना बंगलादेश से अवैध रूप से मच्छली के आयात, परिवहन, भंडारण, बिक्री या वितरण करने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश प्रभारी जिलाधिकारी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है जिनमें कहा गया था कि राज्य के भीतर विभिन्न सीमावर्ती मार्गों, नदी मार्गों, सड़कों से बंगलादेश से मछली का अवैध परिवहन हो रहा है।

आदेश में कहा गया है, "इस तरह का अवैध परिवहन और अनियमित मछली का प्रवेश सीमा शुल्क, आयात-निर्यात और अन्य संबंधित खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इसमें रोगग्रस्त या प्रतिबंधित प्रजातियों के आने की संभावना भी शामिल है।"राज्य सरकार ने कहा कि अवैध, अनियंत्रित और प्रमाणित नहीं की गई विदेशी मूल की मछली सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। यह स्थानीय जलीय पारिस्थितिकी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और वैध मछली व्यापारियों को आर्थिक नुकसान पहुँचाती है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित