शिलांग , दिसंबर 13 -- मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमएसपीसीबी) समाज के एक वर्ग के विरोध के बावजूद पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के दाईस्टोंग गांव में प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र की स्थापना पर जन सुनवाई आयोजित करेगा।
एमएसपीसीबी के सदस्य सचिव जी.एच. चिरमंग ने शनिवार को कहा, "केंद्रीय नियामक से संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्राप्त होने के बाद हम दाईस्टोंग गांव में जन सुनवाई रद्द नहीं कर सकते। एमएसपीसीबी को 45 दिनों के भीतर जन सुनवाई पूरी करनी होगी।"श्री चिरमंग ने कहा, "जन सुनवाई का आयोजन पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), 2006 के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी पूर्वी जयंतिया हिल्स के ज़िला अधिकारियों के समन्वय से सुनवाई का आयोजन करना है।"श्री चिरमंग ने जन सुनवाई को रद्द करने की मांग पर कहा, "उनकी मांग पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारी भूमिका केवल ईआईए की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। हम जन सुनवाई के साथ आगे बढ़ेंगे।"जयंतिया नेशनल काउंसिल (जेएनसी) ने दाईस्टोंग गांव और एलाका नोंघलिएह के आस-पास के क्षेत्रों के निवासियों के साथ मिलकर 10 दिसंबर को खलीहरियत में उपायुक्त के कार्यालय के बाहर श्री सीमेंट कंपनी के लिए आगामी जन सुनवाई को रोकने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कंपनी पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करती है।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि श्री सीमेंट इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट ने मेघालय हस्तांतरण भूमि (नियमन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 का उल्लंघन किया, जो उपायुक्त की लिखित अनुमति के बिना आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है।
इसके अलावा, लोगों ने कहा कि सीमेंट कंपनी को जयंतिया हिल्स स्वायत्त ज़िला परिषद से अनुमति नहीं मिली है और यह परियोजना पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करती है।
जेएनसी अध्यक्ष सांबोर्मी लिंगदोह ने कहा कि भारत शर्मा नामक एक गैर-आदिवासी व्यक्ति ने सिरपैलांग सुखलैन नामक एक आदिवासी से कथित तौर पर अवैध भूमि खरीदी है।
श्री लिंगदोह ने कहा, "यह खरीद मेघालय भूमि हस्तांतरण अधिनियम का उल्लंघन करती है। हमने उपायुक्त और राजस्व विभाग में शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन सरकार चुप रही।" उन्होंने परियोजना के आगे बढ़ने पर नागरिक अशांति की चेतावनी भी दी।
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