पटना , फरवरी 22 -- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रतिबंधित एक-47 राईफल की बरामदगी के मामले में शनिवार को विशेष अदालत में एक अभियुक्त के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया ।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश मधुकर सिंह की अदालत में ने यह आरोप पत्र भारतीय दंड विधान , शस्त्र अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुजफ्फरपुर जिले के मंजूर खान के खिलाफ दायर किया है । एनआईए पूर्व में इस मामले के चार नामजद अभियुक्तों मुजफ्फरपुर के देवमणि राय तथा विकास कुमार, हाजीपुर के सत्यम कुमार तथा गोपालगंज के अहमद अंसारी के खिलाफ पूर्व में ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
आरोप पत्र के अनुसार वर्ष 2024 में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से बिहार के आतंकवादी निरोधक दस्ते एटीएस ने विकास कुमार और सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया था जिनके पास से एक-47 राइफल का बट और लेंस बरामद किया गया था । पूछताछ में विकास कुमार ने देवमनी राय का नाम बताया था। देवमणि राय की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही पर मुड़घटिया पुल के पास एक एके-47 राइफल और गोली बरामद की गई थी।
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