छत्रपति संभाजीनगर , दिसंबर 06 -- छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने अपने कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एयरपोर्ट के पास फार्म हाउस, शादी समारोह और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में लेजर और बीम लाइट के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 29 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा।

सुरक्षा आदेश में आयुक्त कार्यालय की सीमा के अंदर सभी आयोजकों और इवेंट वेन्यू के मालिकों को लेजर और बीम लाइट का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है।

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