सांगली , दिसंबर 30 -- महाराष्ट्र में सांगली जिले के विटा में एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन अधिकारी सुश्री आरती देशपांडे-सातविलकर के अनुसार, 29 अक्टूबर 2021 को आरोपित रमेश रंडिवे (40) ने एक नाबालिग लड़की को फल देने के बहाने खेत में ले जाकर उसका यौन शोषण किया। उसने लड़की को यह घटना किसी को ना बताने की धमकी भी दी। आरोपी आतपाडी तहसील के भिंगेवाड़ी का रहने वाला है।
हालांकि, जब उसकी मां काम से लौटी तो लड़की रोने लगी और पूछने पर उसने पूरी घटना बता दी। तब वहां मौजूद उसकी बहन ने भी मां को बताया कि दो महीने पहले आरोपित ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया था। इसके बाद मां दोनों बेटियों को लेकर आतपाडी पुलिस स्टेशन गई और रंडिवे के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।
सुश्री देशपांडे-सातविलकर ने आगे बताया कि कुल 15 गवाहों की जांच के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविकिरण रामकृष्ण भागवत ने रंडिवे को आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधी ठहराया और उसे मृत्यु तक कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपित पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने जुर्माने की राशि दोनों बहनों को देने का निर्देश दिया।
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