मधुबनी , अप्रैल 22 -- बिहार में मधुबनी जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के 17 साल पुराने मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बाबूबरही थाना क्षेत्र निवासी मनोज कुमार साह और शंभू साह को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उनपर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक मणिकांत झा के अनुसार, यह मामला 26 सितंबर 2009 का है। मृतक उदगार मंडल, राधेश्याम सिंह के चिमनी भट्ठा पर मुंशी का कार्य करता था। घटना वाले दिन वह डीजल लेने के लिए फुलवरिया चौक आया था। इसी दौरान शराब पीने और मामूली विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। दोषियों ने गाली-गलौज करते हुए उदगार मंडल पर चाकू से हमला कर दिया। उदगार मंडल को बाबूबरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सूचक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आज दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।

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