मधुबनी , फरवरी 20 -- बिहार में मधुबनी जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन तथा एससीएसटी कोर्ट के विशेष जज सैयद मो. फजलूर बारी की अदालत ने चोरी और महिला उत्पीड़न के आरोपी छेदी तुरहा को दोषी करार देते हुए 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
राजनगर थाना कांड संख्या-82/16 के एक पुराने मामले में आज अदालत ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी छेदी तुरहा पर चोरी करने और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे थे। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की थी और साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था।
इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से अभियोजन अधिवक्ता सप्पन कुमार ने पैरवी की। न्यायाधीश श्री बारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद छेदी तुरहा को दोषी पाया और उसे 18 महीने की जेल की सजा मुकर्रर की।
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