भोपाल , जनवरी 13 -- भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौवंश के अवैध परिवहन एवं कटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। स्लॉटर हाउस में पदस्थ प्रभारी पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ डॉ. बेनी प्रसाद गौर को निलंबित कर दिया गया है।
कार्यालय आयुक्त, भोपाल संभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आदेश से डॉ. बेनी प्रसाद गौर को नगर पालिका निगम भोपाल के प्रभावी पशु वध गृह में पदस्थ किया गया था। उन्हें पशु वध गृह के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय से संबंधित दायित्व भी सौंपे गए थे।
हाल ही में थाना जहांगीराबाद में गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर एफआईआर क्रमांक 0007/2026 दर्ज की गई, जिससे यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट हुआ कि डॉ. गौर द्वारा अपने पदस्थ दायित्वों का समुचित एवं प्रभावी निर्वहन नहीं किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त नगर निगम भोपाल के प्रस्ताव पर आयुक्त, भोपाल संभाग द्वारा डॉ. बेनी प्रसाद गौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, भोपाल संभाग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोष सिद्ध होने पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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