भिवानी , फरवरी 11 -- हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (एसकेएस एवं एआईआरटीडब्ल्यूएफ) द्वारा 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान बस स्टैंड और कार्यशाला परिसर में शांति व कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू की है।

हरियाणा रोडवेज, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बस स्टैंड और कार्यशाला परिसर के दो किलोमीटर की परिधि के अंदर पाबन्दी हेतू आदेश पारित किये गए है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय सहिंता 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा ।

जिलाधीश साहिल गुप्ता ने बुधवार को अपने आदेशों में कहा है कि इस संभावित हड़ताल के मद्देनजर, हरियाणा रोडवेज, भिवानी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बस स्टैंड और कार्यशाला परिसर में अशांति, गैरकानूनी जमावड़ा और शांति भंग होने की आशंका है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए स्खने और बसों, वाहनों, बस स्टैंडों, दुकानों और अन्य बुनियादी ढांचे सहित सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भिवानी रोडवेज के अधिकार क्षेत्र के स्थानों पर धारा 163 बीएनएस (सीआरपीसी की धारा 144) लागू की गई है। मैन बस स्टैंड, भिवानी, सब-डिपो लोहारू सब-डिपो तोशाम, हरियाणा रोडवेज के कार्यशाला परिसर, लोहारू उप-डिपो और तोशाम उप-डिपों व उपरोक्त परिसर के सभी प्रवेश और निकास बिंदु शामिल हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए और जन सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के हित में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा 163 बीएनएस के तहत आज से अगले आदेश तक या स्थिति सामान्य होने तथा हड़ताल समाप्त होने तक आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं।

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