भिण्ड , फरवरी 26 -- मध्य प्रदेश के भिण्ड में आगामी त्योहारों होली और ईद के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने पर शुक्रवार (27 फरवरी) तक के लिए रोक लगा दी है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किरोड़ीलाल मीना ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने पर यह अस्थायी रोक लगाई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति किसी भी आयोजन या सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कलेक्ट्रेट की सीमा के अंतर्गत बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना, रैली, जुलूस, आमसभा या प्रतिमा/भूमि पूजन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश आगामी त्योहारों के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए एहतियातन लागू किया गया है, जो कल तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था निर्मित न हो, इसके लिए पुलिस बल भी मुस्तैद रहेगा।
इस आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री वाले पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स और झंडों के प्रदर्शन पर भी सख्त रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रहेगी। धार्मिक भावनाएं आहत करने, तनाव फैलाने या भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वाले पोस्ट करने अथवा उन्हें फॉरवर्ड करने वालों पर तत्काल सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग की अपील की है, ताकि जिले में सभी त्योहार बिना किसी विघ्न और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हो सकें।
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