नैनीताल , नवम्बर 20 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय से रामनगर मांस विवाद में मारपीट के आरोपी भाजपा नेता मदन मोहन जोशी को राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने गुरुवार देर शाम को सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। अन्य आरोपियों के मामले में अदालत कल शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

इन सभी मामलों पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खण्डपीठ में हुई। आज नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डा0 मंजूनाथ टीसी की ओर से अदालत में रिपोर्ट सौंपी गई। सरकार की ओर से कहा गया कि रामनगर में हुई घटना के मुख्य आरोपी भाजपा नेता मदन मोहन जोशी फरार है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। साथ ही कानून सम्मत कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की सीडीआर भी कब्जे में ले ली गई है।

आरोपी की ओर से कहा गया कि उस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वह निर्दोष है। हालांकि अदालत ने कहा कि यदि वह निर्दोष है तो वह भाग क्यों रहा है। यह भी कहा कि आरोपियों को कैसे पता चला कि वाहनों से गाय के मांस की आपूर्ति की जा रही है।

घायल चालक की पत्नी नूरजहां के अधिवक्ता आयुष गौड़ ने बताया कि अदालत ने अंत में आरोपी को राहत नहीं देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अन्य आरोपियों के मामले में अदालत कल सुनवाई करेगी।

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