नयी दिल्ली , दिसंबर 18 -- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर पीठ की स्थापना पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसकी स्थापना सभी को न्याय देने के संवैधानिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
वकील रंजीत बाबूराव निम्बालकर ने कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर पीठ की स्थापना का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस पर अंतिम सुनवाई गुरुवार को जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ के सामने हुई। दोनों न्यायमूर्तियों ने अधिवक्ता निम्बालकर की याचिका खारिज कर दी और साफ किया कि पीठ की स्थापना का फैसला आम लोगों के हित में है।
कोल्हापुर सहित छह जिलों के लिए कोल्हापुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ स्थापित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने लिया था। इसका उद्घाटन न्यायमूर्ति गवई ने 18 अगस्त को किया था और इसका कामकाज भी शुरू हो गया था।
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