बैतूल , अप्रैल 04 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में खाद वितरण में अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन सहकारी समिति प्रबंधकों को निलंबित कर दिया, जबकि 24 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं।

कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार अप्रैल 2026 से खाद वितरण केवल ई-विकास पोर्टल के माध्यम से जारी ई-टोकन के जरिए करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन कुछ समितियों द्वारा बिना ई-टोकन खाद वितरण की शिकायतें सामने आई थीं।

जांच में अंधारिया, सोनेगांव और डंगारिया समितियों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद संबंधित प्रबंधकों को निलंबित किया गया। साथ ही एक प्रभारी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक डॉ. आनंद कुमार बडोनिया ने बताया कि 24 उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बिना ई-टोकन 94.359 मीट्रिक टन खाद का विक्रय किया गया, जो शासन के निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। इस पर सभी संबंधित विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल ई-टोकन के माध्यम से ही खाद प्राप्त करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में उर्वरक वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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