झुंझुनू , नवम्बर 30 -- राजस्थान में झुंझुनू के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुत्री की हत्या करने के आरोपी पिता को शनिवार को दाेषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा ढाका ने अभियुक्त संजय कुमावत को उसकी पुत्री नीतू की हत्या का दोषी माना।

मामले के अनुसार संजय कुमावत का अपनी पत्नी सरोज से पुश्तैनी खेती को लेकर विवाद था। 13 जून 2020 को इसी विवाद को लेकर हुई कहासुनी के बाद संजय कुमावत लोहे के पाइप से सरोज को पीटने लगा। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पुत्री नीतू (19) और पुत्र विक्रम मां काे बचाने आये तो उसने उन पर भी पाइप से ताबड़तोड़ वार किये जिससे नीतू की मौत हो गयी।

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