पटना , दिसंबर 20 -- िहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने शुद्ध बुलियन सोने की तस्करी के जुर्म में शनिवार को एक व्यक्ति को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया।
आर्थिक अपराध मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार के रक्सौल क्षेत्र निवासी अनुज कुमार अग्रवाल को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार 19 अप्रैल 2022 को क्षेत्रीय राजस्व आसूचना निदेशालय पटना के अधिकारियों ने सूचना के आधार पर दोषी को वैशाली जिले के सराय क्षेत्र में गिरफ्तार किया था और उसके पास से शुद्ध विदेशी सोना के 20 बुलियन बरामद किए थे जिनका वजन दो किलो 300 ग्राम के करीब था तथा जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 26 लाख रुपए थी । यह शुद्ध सोना बांग्लादेश से तस्करी कर कोलकाता लाया गया था और फिर कोलकाता से दोषी इसे रेल मार्ग से पटना लाकर सड़क मार्ग से रक्सौल ले जा रहा था ।
आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने इस मामले में चार जहां चार गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था वहीं 15 दस्तावेजों एवं वस्तुओं को भी प्रदर्श के रूप में न्यायालय में पेश किया था।
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