बुलन्दशहर , फरवरी 12 -- बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक मनु राज सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम नीमखेड़ा निवासी मोनू ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न किया था। आरोप है कि मारपीट से गंभीर चोटें लगने के कारण विवाहिता की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मृतका के पिता की तहरीर पर 27 जून 2023 को थाना कोतवाली देहात में धारा 498ए, 304बी भादवि तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने 28 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। यह मामला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अंतर्गत चिन्हित किया गया था, जिसके तहत प्रभावी पैरवी की गई। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह प्रस्तुत किए गए।

मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश हरिकेश कुमार (एफटीसी-01) ने गुरुवार को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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