पटना , फरवरी 18 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार और गबन के मामले में बुधवार को भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के एक पूर्व जिला दूरसंचार पदाधिकारी समेत चार लोगों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को साढ़े तीन लाख रूपये का जुर्माना भी किया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार शरीफ जिले में बी एस एन एल कार्यालय के तत्कालीन प्रभारी जिला दूरसंचार पदाधिकारी रामबदन सिंह के अलावा इसी कार्यालय के काउंटर क्लर्क उमेश सिंह, अनिल कुमार सिंह और चंद्रशेखर को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों तीन-तीन माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।
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