, March 13 -- नगर निगम द्वारा पहले भी कई बड़े बकायेदारों की संपत्तियों पर खरीद-बिक्री पर रोक का नोटिस चिपकाया था , यदि 50 हजार रूपये से अधिक के बकायेदार शीघ्र कर भुगतान नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति पर खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि पर नियमानुसार अतिरिक्त जुर्माना और पेनाल्टी भी देनी होगी।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007,अधिसूचित संपत्ति कर नियमावली 2013 तथा पटना नगर निगम कर एवं गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के तहत प्रत्येक संपत्ति मालिक के लिए अपनी संपत्ति और रिक्त भूमि का कर निर्धारण कर समय पर कर भुगतान करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संपत्तिधारकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा सभी बड़े बकायेदारों को पहले ही एसएमएस और अन्य माध्यमों से चेतावनी* दी जा चुकी है कि शीघ्र भुगतान नहीं करने पर उनकी संपत्तियों पर कुर्की-जब्ती, बैंक खाता फ्रीज तथा अन्य राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

पटना नगर निगम के नगर आयुक्त ने सभी संपतिधारक से अपील कि है, वर्तमान में चल रही वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना का लाभ उठाते हुए 31 मार्च तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें। इस योजना के तहत ब्याज और पेनाल्टी पर 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।इस योजना के तहत केवल मूल राशि जमा करना होगा।

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