पटना , फरवरी 12 -- बिहार विधान परिषद में गुरुवार को वाहनों के दुरुपयोग, यातायात नियमों के उल्लंघन और बस स्टॉप पर अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुये राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सौरभ कुमार और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नीरज कुमार के प्रश्नों के जवाब में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने नियमों के सख्त अनुपालन और विशेष अभियान चलाने की घोषणा की।

सौरभ कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भाड़े या लीज पर लिये गये वाहनों के लिये व्यावसायिक श्रेणी की पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का उपयोग अनिवार्य है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा- निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों में तेज रोशनी वाली हेडलाइट, ब्लैक कोटेड फिल्म, प्रेशर हॉर्न, नंबर प्लेट पर नाम, चित्र या अन्य परिचयात्मक चिह्न का प्रयोग प्रतिबंधित है। सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को ऐसे वाहनों की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया है।

मंत्री श्री कुमार ने यह भी बताया कि प्रेशर हॉर्न की बिक्री और उसके उपयोग पर कार्रवाई की जायेगी और ऐसे हॉर्न जब्त किये जायेंगे। इसके अलावा अवैध रूप से वाहनों पर लाल और नीली बत्ती के प्रयोग पर भी सख्त रोक लगा दी गई है।

वहीं, जदयू के नीरज कुमार के प्रश्न पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य के सभी बस स्टॉप से अतिक्रमण हटाया जायेगा। इसके लिये सरकार विशेष अभियान चलायेगी। उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 1,582 बस स्टॉप बनाये जा रहे हैं, जिनमें से 1,085 का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष पर कार्य जारी है। परिवहन विभाग की ओर से सभी जिलों में बस स्टॉप का निरीक्षण कराया जा रहा है। जहां भी अतिक्रमण पाया जायेगा, उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जायेगी।

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