, March 30 -- वहीं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर पैक्स तथा प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है। ये संस्थाएं किसानों से सीधे गेहूँ की खरीद कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे निगम के संग्रहण केन्द्रों में जमा करेंगी, जहां गुणवत्ता की जांच के बाद भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम को भी राज्य के चिन्हित प्रखंडों में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिये अधिकृत किया गया है।

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