बिलासपुर , मार्च 30 -- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित और राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नगर निगम ने सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।

निगम प्रशासन के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में व्यापारी केवल गुमाश्ता लाइसेंस के आधार पर व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन नई व्यवस्था में यह मान्य नहीं होगा। सभी व्यवसायों को निर्धारित नियमों के तहत ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य रहेगा।

शहर में संचालित दुकानों और प्रतिष्ठानों की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम द्वारा व्यापक सर्वे अभियान चलाया जाएगा। अनुमानित 30 हजार दुकानों में से केवल लगभग 30 प्रतिशत के पास ही वैध ट्रेड लाइसेंस है, जिससे निगम को राजस्व हानि हो रही है। सर्वे के दौरान बिना लाइसेंस पाए जाने वाले कारोबारियों को तत्काल लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए जाएंगे।

नई व्यवस्था के तहत अब अस्थायी व्यापारिक इकाइयों जैसे ठेले और गुमटी संचालकों को भी लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इससे बाजार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और अवैध कारोबार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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