भोपाल/दतिया , दिसंबर 29 -- मध्यप्रदेश में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। बिजली बिल वसूली को लेकर भूमि कुर्की का प्रदेश का पहला मामला सामने आया है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दतिया जिले में एक बड़े बकायादार उच्चदाव उपभोक्ता की भूमि कुर्क करने की कार्रवाई की है।

दतिया वृत्त के महाप्रबंधक धर्मेन्द्र कौशिक ने बताया कि मैसर्स पीताम्बरा स्टोन क्रेशर के संचालक सत्यवीर सिंह गुर्जर पर 48 लाख 39 हजार 505 रुपये का बिजली बिल बकाया था। कई बार नोटिस और कनेक्शन विच्छेदन के बावजूद राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से भूमि कुर्की की कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि दतिया जिले के ग्राम गोविंदगढ़ में स्थित पीताम्बरा स्टोन क्रेशर के नाम से उपभोक्ता ने उच्चदाव विद्युत कनेक्शन लिया था, लेकिन लगातार बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी ने जिला प्रशासन को अवगत कराया। कलेक्टर के निर्देशन में तहसीलदार दतिया द्वारा खसरा क्रमांक 522/1 एवं 522/2 में संबंधित भूमि पर कुर्की की प्रविष्टि कर सामग्री जब्ती की कार्रवाई की गई है। साथ ही खनन लीज निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई है।

महाप्रबंधक धर्मेन्द्र कौशिक ने कहा कि दतिया जिले के अन्य बड़े बकायादारों के खिलाफ भी भूमि कुर्की, शस्त्र लाइसेंस निलंबन सहित अन्य कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने समस्त विद्युत बकायादारों से अपील की है कि वे मध्यप्रदेश शासन की समाधान योजना का लाभ लेते हुए समय पर बकाया राशि जमा करें, ताकि कुर्की जैसी अप्रिय कार्रवाई से बचा जा सके।

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