बांदा , नवंबर 26 -- उत्तर प्रदेश के बांदा की अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के साथी गांव में रामकिशोर और राम दत्त पहलवानी के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इसी बीच गत दो सितंबर 2013 को शाम रामकिशोर गांव के बाहर शौच क्रिया हेतु गया था। तभी राम दत्त पहलवानी ने रास्ते में उसे गोली मार दी।
राम किशोर की 22 सितंबर 2013 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी रामदत्त पहलवानी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर घटना की विस्तृत विवेचना की।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने नौ साक्ष्य पेश किया।
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