बांदा , फरवरी 13 -- उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक बच्चे के अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी तीन युवकों को आजीवन कारावास व 54 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक जयप्रकाश साहू ने बताया कि बांदा नगर के आवास विकास कॉलोनी निवासिनी ममता पत्नी महेश के घर पर नगर के निम्नी पार मोहल्ला स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी पप्पू व सोनू और मर्दन नाका मोहल्ला निवासी बाला प्रसाद का आना जाना था लेकिन संबंधों में कुछ दरार पड़ जाने के कारण व्यक्तिगत रंजिश हो गई थी। जिसके चलते पप्पू व सोनू और बाला प्रसाद ने 11 नवम्बर वर्ष 2020 को ममता के छह वर्षीय पुत्र कर्ण उर्फ बाबू का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था।

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