बांका , मार्च 18 -- बिहार में बांका जिले की एक अदालत में बुधवार को नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 12 वर्ष की सजा सुनाई है। अपर जिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम)मुकेश कुमार ने आज नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में जिले के बाराहाट थाना अंतर्गत लोनी गांव निवासी विभीषण पासी को 12 वर्ष कारावास तथा 25 हज़ार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि 19 सितंबर 2024 को एक नाबालिग लड़की का अभियुक्त ने उस समय अपहरण कर लिया जब वह मंगरा हाट में सब्जी खरीदने गई थी।इस संबंध में उसकी मां ने बांका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

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