बहराइच , फरवरी 27 -- उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों की तहरीर पर थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना स्थानांतरित कर दी गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी महसी पवन कुमार ने शुक्रवार को बताया कि 26 फरवरी की शाम आवेदक रामजीत ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके परिचित रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव (55) निवासी रामगांव ने 22 फरवरी को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म किया।

तहरीर के आधार पर धारा 74, 333, 351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान आरोपी रामगोपाल अपने भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ थाने पर उपस्थित हुआ। इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वरिष्ठ उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार यादव द्वारा उसे तत्काल उपचार के लिये निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

सीओ महसी ने बताया कि मृतक के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव की तहरीर पर धारा 103(2), 352 बीएनएस के तहत थानाध्यक्ष रामगांव गुरूसेन सिंह व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। निष्पक्ष जांच के लिए प्रकरण की विवेचना थाना रामगांव से स्थानांतरित कर प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली देहात, बहराइच को सौंपी गई है।

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