जशपुर , अप्रैल 12 -- छत्तीसगढ में जशपुर से रायगढ़ जा रही एक निजी यात्री बस में छुपाकर ले जाई जा रही प्रतिबंधित नशीली कफ सिरफ को पुलिस ने जब्त करते हुए बस चालक और परिचालक तथा खलासी को गिरफ्तार किया है। जब्त कफ सिरफ की कीमत करीब 96 हजार 720 रुपये बताई गई है।
पुलिस से रविवार को मिली जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल की रात्रि 11.00 बजे थाना तपकरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जशपुर से रायगढ़ की ओर जा रही वासुदेव यात्री बस में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरफ छुपाकर ले जाई जा रही है।
सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाना के सामने मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की गई। रात करीब 11.45 बजे बस को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बस की डिक्की में रखे दो थैलों के भीतर चार कार्टून में 100-100 एमएल की कुल 480 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरफ बरामद की गई। यह कफ सिरफ कोडीन फास्फेट एवं ट्राई पॉलिडिन हाइड्रोक्लोराइड युक्त बताई गई है, जिसकी कुल मात्रा 48 लीटर है।
प्रारंभिक पूछताछ में बसंत पटेल (33) निवासी बगुडेगा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़, सतीश कुमार चौहान (45) निवासी नैला जूना तलाब थाना जांजगीर तथा भोला राम (46) निवासी कंडोरा थाना कुनकुरी ने अनभिज्ञता जताई लेकिन सघन पूछताछ में आरोप स्वीकार किया।
आरोपियों ने बताया कि कफ सिरफ बिहार के गया से लाकर रायगढ़ में बिक्री के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मादक पदार्थों की तस्कर अधिनियम की धारा 21 (सी) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
तस्करी में प्रयुक्त बस को भी जब्त कर लिया गया है और मामले में अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है।
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