बरेली , मार्च 26 -- उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक की हत्या के मामले में महिला और उसके पुत्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पाण्डे ने किला छावनी निवासी मंजू और उसके पुत्र अर्जुन को दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी हरप्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र पंकज मौर्य (25) मंजू के प्रेम संबंध में था और पिछले दो वर्षों से उसके घर आता-जाता था। आरोप है कि मंजू ने पंकज को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उससे पैसे हड़प लिए और खर्च न करने पर उसके साथ मारपीट करती थी।
तहरीर के अनुसार एक अक्टूबर 2021 की रात पंकज के साथ मंजू और उसके पुत्रों करन व अर्जुन ने मारपीट की। पंकज ने फोन पर परिजनों को इसकी जानकारी देते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस ने विवेचना के बाद हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मंजू और अर्जुन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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