भुवनेश्वर , दिसंबर 25 -- ओडिशा में बरगढ़ ज़िले की एक अदालत ने पांच वर्षीय के बच्चे की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सज़ा सुनायी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि आरोपी बिजित भोई को भादसं की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है और उसे उम्रकैद की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना न भरने पर छह महीने और सज़ा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बेनियापाली गांव के महेंद्र भोई ने बताया कि 28 नवंबर 2020 को शाम करीब पांच बजे उनके पोते बिपिन भोई (5) पर गांव की सड़क पर हमला किया गया, जब वह अपनी दादी के साथ दुकान जा रहा था।घायल बच्चे ने बाद में दम तोड़ दिया।
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