नैनीताल , अप्रैल 28 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के सचिव को 6 मई को अदालत में तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को आयोग की अपील पर सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किए।

दरअसल मामला भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 09 अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिन पर परीक्षा के दौरान कथित रूप से नकल करने के आरोप है और आयोग ने परिणाम रोक दिया था। आयोग के इस निर्णय को अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

एकलपीठ ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए परिणाम घोषित करने के आदेश दे दिए थे। इस आदेश के खिलाफ आयोग ने वर्ष 2022 में विशेष अपील दायर की।

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