मथुरा , फरवरी 3 -- फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर दिल्ली की एक युवती की हत्या करने के मामले में एडीजे-04 न्यायालय ने मंगलवार को दोषी सद्दाम हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार जुलाई 2023 में दिल्ली के सराय काले खां निवासी जौरा खातून की फेसबुक के जरिए मथुरा निवासी सद्दाम अली से मित्रता हुई थी। आरोपी ने युवती को दवा दिलाने और मिलने के बहाने मथुरा बुलाया। आरोप है कि कैंट क्षेत्र स्थित काली मंदिर के पास उसने युवती पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।

मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान में युवती ने आरोपी का नाम बताया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

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